
पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी। फोटो: पत्रिका
Alwar Murder Case: एडीजे कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश ज्योति कुमारी सोनी ने एक युवक की सनसनीखेज हत्या के चार साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला 12 अप्रेल 2022 का है। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि लिवारी गांव निवासी परमजीत ने उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने पर अपने दोस्त दीपक की हत्या कर दी थी।
परिवादी सीताराम यादव ने अलवर के सदर थाने में अपने साले के लड़के दीपक यादव निवासी नांगल रूपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि दीपक करीब 10 साल से उसके पास लिवारी गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को दीपक के दोस्त लिवारी निवासी परमजीत पर संदेह हुआ। जिसके बाद परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली।
आरोपी परमजीत ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से दीपक यादव की बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक उसकी गर्लफ्रेंड से गंदी बात करता था। इसी के चलते 12 अप्रेल को उसने दीपक को अपने घर बुलाया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।
परमजीत ने पुलिस को बताया कि दीपक की हत्या करने के बाद वह शव को बोरे में भरकर बाइक से पहाड़ी क्षेत्र में ले गया। वहां शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन शव पूरी तरह नहीं जला। इस पर उसने अलग-अलग स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्र में शव के टुकड़े मृत पशुओं के कंकालों के पास फेंक दिए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक दीपक के टुकड़ों को एकत्र किया।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी परमजीत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह और 77 दस्तावेज साक्ष्य कोर्ट में प्रदर्शित कराए गए। जिनके आधार पर आरोपी परमजीत पर दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
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Updated on:
17 Jan 2026 08:58 am
Published on:
17 Jan 2026 08:51 am
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