
निलंबित (photo-patrika)
CG News: नगर पंचायत दाढ़ी में संचालित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नयापारा दाढ़ी के संस्था प्रमुख के महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की है। हालांकि निलंबन के बाद भी संस्था प्रमुख पर इस कार्रवाई का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है।
निलंबित किए जाने के बावजूद संबंधित संस्था प्रमुख लगातार विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा आम है कि निलंबन की कार्रवाई केवल कागज़ी और दिखावटी बनकर रह गई है तथा अधिकारियों ने महज़ औपचारिकता निभाई जा रही है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा कामिनी महिलांग ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नयापारा दाढ़ी के संस्था प्रमुख पारद चंद्राकर को निलंबित करने का आदेश प्राप्त हो चुका है तथा आदेश की प्रति संबंधित संस्था प्रमुख को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार निलंबित शिक्षक को निलंबन आदेश का पालन करते हुए अपना प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस विषय में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हैरानी की बात यह है कि निलंबित संस्था प्रमुख आगामी 26 जनवरी को विद्यालय में ध्वजारोहण करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।
इस संबंध में संकुल समन्वयक परमेश्वर बडगे ने बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला नयापारा दाढ़ी के संस्था प्रमुख के निलंबन के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार निलंबन आदेश की प्रति संकुल समन्वयक, संकुल प्राचार्य व संबंधित संस्था को उपलब्ध कराई जाती है, जो अब तक उन्हें नहीं मिली है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था प्रमुख के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश की प्रति विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। - जीआर चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी
Published on:
26 Jan 2026 02:15 pm
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