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CG High Court: 165 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन पर हाईकोर्ट सख्त, यस बैंक को दी आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?

CG High Court: भिलाई के सुपेला स्थित यस बैंक में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।

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हाईकोर्ट (photo-patrika)

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CG High Court: भिलाई के सुपेला स्थित यस बैंक में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यस बैंक को सभी खातेदारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाएगी।

हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में लगभग 165 करोड़ रुपए के लेनदेन का मामला सामने आया है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए एक खाते में कुल 457 बैंक खातों से लेनदेन किया गया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च निर्धारित की है।

285 खातेदारों की जानकारी अब भी अधूरी

यस बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक 285 खातेदारों की पूरी जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। बैंक द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग न किए जाने को लेकर राज्य की ओर से जांच अधिकारी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच सौंपने से पहले बैंक को सभी खातेदारों की संपूर्ण जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसे अंतिम अवसर माना जाएगा। मामले में एक अहम मोड़ तब आया, जब अभियुक्त अनिमेष सिंह ने जिला न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के बाद अपने खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।