AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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Bhopal- मध्यप्रदेश में सरकारी अमले को लापरवाही, अनियमितताओं पर सख्त सजा मिल रही है। खासतौर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अनियमिततता के ऐसे ही एक केस में करीब आधा दर्जन अधिकारी, कर्मचारी फंस गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोषियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कठोर कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद सिवनी में सामग्री खरीदने में गड़बड़ी के इस मामले में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां निरस्त कर दी गई या रोक दी गई हैं। एक अन्य मामले में आयुक्त ने नगर पालिका परिषद नेपानगर की सहायक ग्रेड रहीं एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया।
नगर पालिका परिषद सिवनी में खरीदी के एक मामले में अनियमितता की शिकायत की गई थी। संतोष कुमार साहू द्वारा की गई इस शिकायत की जांच के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री संचालनालय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।
समिति द्वारा की गई जांच में नगर पालिका परिषद सिवनी के प्रभारी सहायक यंत्री संतोष कुमार तिवारी, उप यंत्री विकास मेहरा, वंदना मरकाम, बिंदेश्वरी पंद्रे, दीपक उइके, तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम कुमार कुर्वेती की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को दोषी ठहराया गया।
दोष सिद्ध होने पर आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोषियों पर कार्रवाई की। इसके अंतर्गत प्रभारी सहायक यंत्री संतोष कुमार तिवारी की जुलाई 2023, जुलाई 2024 और जुलाई 2025 की स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि निरस्त कर दी गई है। उप यंत्री विकास मेहरा, वंदना मरकाम, बिंदेश्वरी पंद्रे और दीपक उइके की आगामी एक वेतन वृद्धि रोकी गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर की भी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है।
सिवनी के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम कुमार कुर्वेती भी केस में दोषी पाए गए हैं पर उनका निधन हो चुका है। ऐसे में स्वर्गीय कुर्वेती के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।
आयुक्त संकेत भोंडवे ने हत्या केस में दोषी एक कर्मचारी को बर्खास्त किया है। बुरहानपुर जिले की नगर पालिका परिषद नेपानगर की सहायक ग्रेड - 3 के पद पर पदस्थ रही ममता बाली चड्ढा को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है। चड्ढा को हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद आयुक्त संकेत भोंडवे ने ममता बाली चड्ढा को सरकारी सेवा से हटाने का आदेश दिया।
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Published on:
22 Dec 2025 08:12 pm


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