
डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
धौलपुर। करीब 9 साल पुराने हत्या के प्रयास के प्रकरण में राजस्थान के जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जारौली का है। जहां 30 मार्च 2017 को कौलारी थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 30 मार्च 2017 को जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के गांव जारौली निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह लोधा ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि 30 मार्च 2017 की शाम करीब 5 बजे खेत की रंजिश को लेकर जारौली गांव के ही भागीरथ, भूरा उर्फ भूरी सिंह और प्रदीप पुत्रगण सुरेश के साथ रामभरोसी पुत्र अर्जुन सिंह, टीकम सिंह पुत्र हुकुम सिंह और राम प्रकाश पुत्र हीरा सिंह लोधा हथियारों से लैस होकर आए। जिन्होंने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की तथा सामान की तोड़फोड़ करने लगे। महिलाओं के चिल्लाने पर परिवार के बिजेंद्र, जितेंद्र और नवीन दौड़कर पहुंचे। तभी आरोपियों ने अवैध कट्टे से फायर कर दिए, जहां बिजेंद्र के पेट में और नवीन के सीने में गोली लगी। सभी आरोपी दोनों को मृत समझकर फरार हो गए।
ीजे कोर्ट धौलपुर के पीपी शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि घटना के बाद हत्या के प्रयास का मुकदमा कौलारी थाने में दर्ज कराया गया। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश, जिसका मामला विचाराधीन था। इसी प्रकरण में डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने बुधवार 11 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले में दोषी सिद्ध होने पर 6 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में न्यायाधीश ने जारौली गांव के भागीरथ, भूरा उर्फ भूरी सिंह, प्रदीप, रामभरोसी, टीकम सिंह और राम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Published on:
11 Feb 2026 07:06 pm
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