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Union Budget 2026: ये 17 दवाएं हो गईं टैक्स फ्री! बजट 2026 में सरकार ने इन 7 दुर्लभ रोगों के इलाज पर दी भारी छूट

Union Budget 2026: बजट 2026 में सरकार ने कैंसर की 17 दवाओं समेत गंभीर और रेयर बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है।

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भारत

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Dimple Yadav

Feb 01, 2026

Union Budget 2026

Union Budget 2026 (photo- patrika)

Union Budget 2026: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। इसका सीधा फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो लंबे समय से महंगे इलाज की वजह से परेशान थे।

कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म

वित्त मंत्री ने बताया कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अब इन दवाओं पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे इनकी कीमत कम होगी। इससे कैंसर मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा।

गंभीर बीमारियों की दवाएं होंगी ज्यादा सुलभ

सरकार ने यह भी घोषणा की कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका फायदा उन मरीजों को होगा जिन्हें खास या एडवांस दवाएं बाहर से मंगवानी पड़ती हैं।

7 और रेयर बीमारियों के मरीजों को राहत

हेल्थ के नजरिए से एक और बड़ा फैसला यह है कि सरकार ने 7 और दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) को ड्यूटी छूट की सूची में शामिल किया है। अब इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और स्पेशल मेडिकल फूड कम कीमत पर मिल सकेंगे। इससे रेयर डिजीज से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

सस्ती दवाओं से इलाज होगा आसान

महंगी दवाओं की वजह से कई मरीज इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार का मानना है कि दवाएं सस्ती होने से लोग समय पर इलाज शुरू कर पाएंगे और इलाज को लगातार जारी रख सकेंगे। इससे मरीजों की सेहत में सुधार होगा और बीमारी गंभीर होने से पहले ही कंट्रोल की जा सकेगी।

किफायती हेल्थकेयर की दिशा में मजबूत कदम

कुल मिलाकर, बजट 2026 में दवाओं को सस्ता करने का यह फैसला दिखाता है कि सरकार किफायती और सुलभ हेल्थकेयर को प्राथमिकता दे रही है। कैंसर, रेयर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए यह फैसला उम्मीद और राहत लेकर आया है।