2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास, साथी को पांच साल की कैद

झालावाड़ के मंडावर में एक छात्रा का अपहरण कर बलात्कार मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना, और उसके सहयोगी को पाँच वर्ष की कैद की सजा दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification
court

फाइल फोटो-पत्रिका

झालावाड़: मंडावर थाना इलाके में सवा साल पहले एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए अपर जिला और सेशन न्यायाधीश नरेन्द्र मीणा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपहरण में सहयोग करने पर उसके साथी को पांच साल के कारावास की सजा से दण्डित किया।

जबरन ले जाकर छात्रा से किया था बलात्कार

छात्रा ने 2 अक्टूबर 2024 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह स्कूल से घर लौट रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर विष्णु यादव और निक्की आए। दोनों ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में निक्की मोटरसाइकिल से उतर गया, जबकि विष्णु उसे जबरन झालरापाटन ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर विष्णु ने बलात्कार किया। इससे उसकी तबियत बिगड़ गई।

परिजनों ने उसे झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद विष्णु और निक्की के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद विष्णु को दोषी मानते हुए बीएनएस की धारा 64 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 87 के तहत पांच वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 127 (2) बीएनएस के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया।

न्यायालय ने उसके साथी निक्की जाटव को बीएनएस की धारा 87 के तहत पांच साल के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।