
पुलिस कर्मियों की रिवॉल्वर छीनकर फरार होने का प्रयास करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने शुक्रवार को आरोपी रमेश सिंह उर्फ काका को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अभियोजन के अनुसार वाराणसी जनपद के रामनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामबहादुर चौधरी की तहरीर पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी के मुताबिक 6 जुलाई 2010 को आरक्षी आत्मा पांडेय, श्यामजी यादव, रिजवान, सुनील कुमार और चंद्रिका प्रसाद, रिजर्व पुलिस लाइन से रवाना होकर जिला जेल वाराणसी से बंदी रमेश सिंह उर्फ काका को मऊ स्थित एफटीसी द्वितीय न्यायालय में पेश करने के लिए वाहन चालक राधाकृष्ण तिवारी के साथ मऊ पहुंचे थे।
बताया गया कि रास्ते में तथा न्यायालय परिसर के आसपास आरोपी ने कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर फरार होने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने पर उसने रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और मारपीट पर उतारू हो गया। काफी मशक्कत और अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से आरोपी को न्यायालय तक लाया जा सका। इसके बाद भी वह लगातार सरकारी कार्य में बाधा डालता रहा।
पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के माध्यम से आरोपों की पुष्टि की, जबकि बचाव पक्ष ने स्वयं को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
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लव सोनकर
लव सोनकर - 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई संस्थानों में अपना योगदान दि है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता ए...और पढ़ें...
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Published on:
31 Jan 2026 11:43 am

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