AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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TMC MP Kirti Azad: संसद में वेपिंग करने के विवाद में अब एक नया मोड़ आया है। BJP ने TMC सांसद कीर्ति आजाद का एक वीडियो जारी किया है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद आजाद संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे थें। इससे पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाए थे कि सांसद ने सदन का अपमान किया हैं। वह संसद में ही वेपिंग कर रहे हैं। सांसद ठाकुर ने स्पीकर से भी मांग की थी कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने नाम लिए बिना आरोप लगाए थे। इसके बाद तृणमूल सांसद ने आरोप के खिलाफ सबूत की मांग की थी।
BJP के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पर वेपिंग करने के आरोप लगाए थे। साथ ही मालवीय ने कहा कि आजाद जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि सोचिए, सदन में ई-सिगरेट को हथेली में छुपाकर रखना कितनी बड़ी गुस्ताखी है।
उन्होंने आगे कहा कि धूम्रपान भले ही गैरकानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी से भी इसका जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
कुछ दिन पहले, BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लिखित शिकायत सौंपी थी। सांसद ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के खिलाफ सदन के अंदर ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की थी। BJP सांसद ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान यह मुद्दा उठाया था। हालांकि सांसद ठाकुर ने उस समय किसी का नाम नहीं लिया था।
पत्र में अनुराग ठाकुर ने कहा, "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को सदन की बैठक के दौरान खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया।" उन्होंने आगे कहा कि सदन में मौजूद कई सदस्यों को यह हरकत "स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी।"
लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, संसदीय सत्र के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने के मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को जांचा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद स्थापित मानदंडों के अनुसार आरोपी सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (PEC) अधिनियम, 2019 के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। भारत में जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिक सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।

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Updated on:
17 Dec 2025 08:41 pm
Published on:
17 Dec 2025 08:37 pm


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