AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न मामले में तीन महिला आरोपियों श्वेता, भावना और काजल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने हर आरोपी को 20-20 हजार रुपये पर रिहा करने का आदेश दिया है।
वहीं, मामले के मुख्य आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल 1077 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेश कुमार ने एक धारा को लेकर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसे अतिरिक्त लोक अभियोजक ने संतोषजनक तरीके से स्पष्ट कर दिया।
मामले में कुल पांच आरोपी हैं, जिनमें मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पर संस्थान की 17 महिला छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी पर छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में बुलाने, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजने तथा CCTV ऐप के जरिए उनकी जासूसी करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं।
चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 सितंबर की रात आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो रहे हैं। पिछली सुनवाई में उन्होंने एक ASI पर मारपीट का आरोप भी लगाया था।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।

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Published on:
29 Nov 2025 04:45 pm


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