
Supreme Court Abortion Case: नाबालिग महिला के गर्भपात अधिकारों पर सुनवाई
Supreme Court Abortion Case : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? न्यायमूर्ति ने एक ऐसी महिला के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए यह बात कही। महिला गर्भधारण के समय नाबालिग थी। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई। इसके साथ ही डॉक्टर से समझते हैं गर्भपात के शारीरिक और मानसिक खतरे।
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