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मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह की तारीख बदली, अब 10 को होगा आयोजन, पंजीयन की लास्ट डेट 3 फरवरी

CM Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन अब 10 फरवरी को होगा। वहीं अभी पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि पहले 6 फरवरी को तय था..

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mukhyamantri kanya vivah yojana 2026

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Mukhyamantri kanya vivah yojana 2026: मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराए हैं अभी 3 फरवरी तक का समय है। दूसरी ओर आयोजन की तारीख आगे बढ़ गई है। जारी सूचना के अनुसार अब 10 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ किया जाएगा।

CM Kanya Vivah Yojana: राज्योत्सव स्थल में होगा भव्य आयोजन

इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर नवीन राज्योत्सव स्थल, अटल नगर नवा रायपुर में भव्य समारोह आयोजित होगा। जहां बड़ी संख्या में लगभग 1 हजार 100 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। यह समारोह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होंगे।

कार्यक्रम अधिकारी ने दी जानकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि जिले में पूर्व में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह की तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई थी, किंतु राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार यह आयोजन भी प्रदेश के अन्य जिलों के साथ संयुक्त रूप से 10 फरवरी को किया जाएगा। जिले में यह विवाह समारोह नवीन मेला स्थल, राजिम कुंभ (कल्प) में आयोजित होगा, जहां लगभग 200 संभावित जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा।

पंजीयन कराने की अपील

राज्य स्तर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के नवविवाहित जोड़ों को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित मंत्रीगण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 3 फरवरी निर्धारित की गई है। पात्र परिवारों से समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की गई है, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

योजनांतर्गत सहायताः-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना अन्तर्गत लाभ दिलाया जाना है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000/- रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से प्रति कन्या राशि 7,000/- रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 35,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 8,000/- रूपये तक व्यय की जा सकती है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है।

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