
नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
New Income Tax Act: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े और अहम ऐलान किए हैं, जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों और टैक्सपेयर्स को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।
रविवार को लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है और इसे जुलाई 2025 में नोटिफाई किया गया था। इससे टैक्सपेयर्स को नए नियमों को समझने और अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
नया कानून अनावश्यक प्रावधानों एवं पुरानी भाषा को हटाता है और 1961 के आयकर अधिनियम में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर देता है। नए कानून में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है, तथा स्पष्टता बढ़ाने के लिए 1961 के कानून के सघन पाठ के स्थान पर 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 रेवेन्यू-न्यूट्रल है, यानी टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य केवल नियमों को सरल बनाना, अस्पष्टताओं को दूर करना और टैक्स से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करना है। बता दें कि नए फॉर्म इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक भी बिना किसी परेशानी के ITR फाइल कर सकें।
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि नए इनकम टैक्स एक्ट से छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। सरल नियमों से टैक्स कंप्लायंस आसान होगा और टैक्स विवादों में कमी आएगी।
Published on:
01 Feb 2026 01:48 pm
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