
एनटीसीए का बड़ा आदेश (photo source- Patrika)
CG News: राज्य के टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल अतिआवश्यक सेवा में तैनात किए गए वाहनों को ही छूट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण (एनटीसीए) ने यह आदेश जारी किया है। इसका पालन सख्ती से करने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर के सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और टाइगर रिजर्व प्रभारियों को कहा गया है।
इसका उद्देश्य रात के समय विचरण करने वाले वन्य प्राणियों को सुरक्षा करने एवं उनका संरक्षण संवर्धन करना है। बताया जाता है कि रात में शिकारियों, तस्करी करने वाले और मालवाहकों का आवागमन हो रहा था। अक्सर वह कार और अन्य कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं, तेज रफ्तार वाहनों की ठोकर से वन्य प्राणियों के घायल होने की घटनाएं भी हो रही थीं। बता दें कि राज्य में पिछले 15 सालों में वाहन की ठोकर से 60 से ज्यादा वन्य प्राणी घायल और मृत हो चुके हैं।
ग्रामीणों को आंशिक छूट: कोर इलाके में रहने वाले करीब 90 गांव के ग्रामीणों को आंशिक राहत मिल सकती है। प्रतिबंधित समय में आवागमन करने पर उनका रिकॉर्ड रखने के साथ ही नाका में पूछताछ करने के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। बिना अनुमति घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। टाइगर रिजर्व उदंती सीतानदी के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि एनटीसीए द्वारा रात के समय वाहनों के मूवमेंट से वन्य प्राणियों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए आदेश जारी किया गया है।
एनटीसीए के निर्देश के बाद कोर एरिया के वन्य ग्रामों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए सभी टाइगर रिजर्व प्रभारियों से कोर और बफर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जानकारी मांगी गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद उक्त गांव को शिफ्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसकी अनुमति मिलते ही दूसरे क्षेत्रों में शिङ्क्षफ्टग होगी।
बाघों का शिकार करने और घट रही संख्या (कुछ राज्यों को छोडक़र) को देखते हुए टाइगर रिजर्व को सुरक्षित रहने एनटीसीए द्वारा आदेश जारी किया गया है। ताकि बाघों का संरक्षण कर इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2022 में गणना के अनुसार 17 बाघ थे। इसके बाद प्रयासों और बेहतर पर्यावास के कारण इनकी संख्या बढक़र लगभग 35 होने का दावा किया जा रहा है।
एनटीसीए के निर्देश पर टाइगर रिजर्व में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी टाइगर रिजर्व प्रभारियों को सख्ती से आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति कोर एरिया में वाहन लेकर घूमते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी- अरुण पाण्डेय, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ
Published on:
28 Jan 2026 08:19 am

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