AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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SIR Form: छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरने व जमे करने की तिथि खत्म हो गई है। अब मंगलवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसमें सी कैटेगरी में रखे प्रदेश के 6 लाख 45 हजार 140 मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें रायपुर जिले के 1 लाख 32 हजार 847 मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने फॉर्म में अधूरी जानकारी दी है या फिर कुछ दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं।
प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता है, जिसमें 27 लाख 50 हजार 822 मतदाताओं का नाम काटा गया है। इसमें वह मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, अन्य कारणों से इनके नाम काटे गए हैं। अब 23 दिसंबर के बाद से नाम जुड़वाने, त्रुटि सुधरवाने समेत अन्य दावा-आपत्ति के फार्म व घोषणा पत्र भरना होगा। इसके बाद ही मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा।
इसमें मतदाताओं को 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति करने का समय मिलेगा। इसके साथ ही सीईओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में आज से एसडी ङ्क्षलक (अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ) तीनों सूची देखने मिलेगी। इसमें मतदाता देख पाएंगे किसके-किसके नाम काटे गए हैं।
सवाल- मतदाता सूची मै कैसे पता करे नाम है या नहीं?
जवाब- सीईओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर जाकर एसडी लिंक में देख सकते हैं। या फिर एसडीएम कार्यालय बीएलओ, निर्वाचन, ईआरओ या एईआरओ ऑफिस के सूची में नाम देख सकेंगे।
सवाल- सूची में नाम नहीं तो क्या करें?
जवाब- निवार्चन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी दफ्तर में फार्म-6 के साथ घोषणा शपथ पत्र देकर अपना नाम जुड़वाने आवेदन देना होगा।
सवाल- मतदाता सूची में नाम गलत हो गया, या फिर अन्य गलती?
जवाब- त्रुटि सुधार के लिए फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र भरकर सुधारवाया जाएगा।
सवाल- मतदाता यदि मतदान केंद्र बदल दिया गया?
जवाब- फार्म-7 में भरकर आवेदन के साथ आपत्ति कर सकते हैं।
सवाल- सी कैटेगरी में नाम है तो क्या करें?
जवाब- दावा-आपत्ति में ईआरओ या एईआरओ के पास फार्म-6 के साथ आवेदन करना होगा।
सवाल- दावा-आपत्ति के लिए फॉर्म ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन?
जवाब- सभी तरह की दावा-आपत्ति के लिए ऑफलाइन और आनलाइन दोनों सुविधा होगी।
SIR Form: यदि किसी मतदाता ने नाम जुड़वाने आवेदन दिया है, फिर भी नाम नहीं जुड़ पाया या फिर अन्य समस्या होती है तो वे ईआरओ के निर्णय के 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय में आवेदन कर सकता है। यदि इनके भी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो 30 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में द्वितीय अपील की जा सकती है।

मंगलवार शाम तक मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मतदाता एसडीएम कार्यालय, ईआरओ के पास अपना नाम देख सकते हैं। यदि नाम नहीं मिलता है तो 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति कर फॉर्म भरकर (दस्तावेज के साथ) अपना नाम जुड़वा सकते हैं: मनोज केसरिया, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।

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Published on:
23 Dec 2025 07:50 am


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