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पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

पंचायत उप-निर्वाचन का कार्यक्रम जारी, आदर्श आचार संहिता भी लागू

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सिवनी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तर्राद्ध) का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ८ दिसंबर से सुबह १०.३० बजे से प्रारंभ होगी। साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची एवं सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन भी किया जायेगा। 15 दिसम्बर दोपहर ३ बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे एवं प्राप्त निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा 18 दिसम्बर दोपहर ३ बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे एवं नाम वापसी उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 29 दिसम्बर को सुबह ७ बजे से दोपहर ३ बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी एवं मतदान केन्द्रों में होने वाली मतगणा मतदान के तुरंत पश्चात संपन्न होगी। उल्लेखनीय है कि जिले में उप निर्वाचन वर्ष 2025(उत्तर्राद्ध) कार्यक्रम अंतर्गत कुल 24 पंच एवं सरपंच के ३ रिक्त पदों की निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जिसमें सिवनी जनपद में पंच के ५, सरपंच का १ पद रिक्त है। कुरई में सरपंच २, पंच २, बरघाट में पंच ४, छपारा में पंच ४, लखनादौन में पंच ३, केवलारी में पंच 4 एवं धनौरा में २ पंच के निर्वाचन के लिए चुनाव संपन्न किया जाएगा।

चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू
पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025(उत्तराद्र्ध) की घोषणा की गई है। सिवनी जिले की जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच, पंच पद के लिए निर्वाचन होना है, उन संबंधित ग्राम पंचायतों, वार्ड के निर्वाचन क्षेत्रों में ५ जनवरी 2026 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पटले ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि इस अवधि में सिवनी जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर न जाएं और अपना मुख्यालय न छोड़ें।

जिले में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
सिवनी. पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025(उत्तराद्र्ध) को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला पटले द्वारा जिले में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिले की जनपद पंचायत सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, छपारा, कुरई एवं धनौरा के लिए संबंधित तहसीलदारों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उप निर्वाचन के दौरान संबंधित जनपद पंचायतों की जिन ग्राम पंचायतों के वार्ड क्षेत्रों में पद रिक्त होगा, वहां निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से संपादित की जाएगी।

निर्वाचन क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित
चुनाव को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार 5 जनवरी 2026 तक की अवधि के लिए सिवनी जिले के जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच/पंच का निर्वाचन होना है, ऐसे संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के निर्वाचन क्षेत्रों को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र(साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। निर्वाचन अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह ६ बजे के मध्य किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि प्रवर्धक का उपयोग निषिद्ध रहेगा। वाहनों से चुनाव प्रचार हेतु अनुमति पूर्व में आवेदन करने पर ही दी जाएगी। अनुमति प्राप्त होने पर वाहन चालक/प्रचारक को अनुमति पत्र एवं वाहन का पंजीयन प्रमाण साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर उपयोग की दशा में संबंधित वाहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र जप्त किए जाने तथा दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है।

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टिप्पणियाँ (43)

राहुल शर्मा
राहुल शर्माjust now

यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है... यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

राहुल शर्मा
राहुल शर्माjust now

हाँ, ये सोचने वाली चीज़ है

सोनिया वर्मा
सोनिया वर्माjust now

दिलचस्प विचार! आइए इस पर और चर्चा करें।

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