AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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श्रीगंगानगर. श्रीकरणपुर कस्बे में सामने आए कथित धर्म परिवर्तन के प्रकरण में पुलिस व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। मामले में शामिल जर्मन दंपती को 23 दिसंबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं, विदेशी दंपती को ठहराने के आरोपी के तार विदेश से जुड़े होने के संकेत भी जांच में सामने आए हैं। करणपुर सीआई रजीराम सहारण ने बताया कि वार्ड 22 स्थित गुरुद्वारा श्रीनानक दरबार के समीप नवनिर्मित भवन में कथित धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर बलजिंद्र सिंह खोसा, केरल निवासी मैथ्यू, राजेश कंबोज उर्फ पोपी तथा कर्नाटक निवासी संतोष से पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच में यह सामने आया है कि जर्मन दंपती को ठहराने का आरोपी राजेश कंबोज स्वयं वर्ष 2010 से 2016 तक जर्मनी में रह चुका है। सीआईडी सूत्रों के अनुसार आरोपी के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कई विदेशी नागरिकों के नंबर भी दर्ज पाए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में सीआई ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन यह स्वीकार किया कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी से गहन पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों के बैंक खातों, कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी।
जुर्माना लगाकर होगा देश निकाला
पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जर्मन नागरिक स्वेन बोस बेट जलेर व सैंड्रा बेट जलेर द्वारा बिना अनुमति प्रतिबंधित बॉर्डर क्षेत्र में ठहरने का मामला सामने आया है। यह वीजा नियमों का उल्लंघन है। इमीग्रेशन एक्ट के नए प्रावधानों के तहत सी-फॉर्म नहीं भरने पर दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें 23 दिसंबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना भरने पर सहमति देने के बाद दोनों को भविष्य में भारत प्रवेश के लिए ब्लैकलिस्ट की श्रेणी में डाला जाएगा।
पनाह देने वाले आरोपी का मोबाइल खंगाला
एसपी ने बताया कि विदेशी दंपती को अवैध रूप से ठहराने के आरोपी राजेश कंबोज के मोबाइल की जांच की गई है। मोबाइल में विदेशी नागरिकों के नंबर मिले हैं, हालांकि अब तक देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है।
तब भीड़ जुटी तब दौड़ी खुफिया एजेंसी
विदित रहे कि 18 दिसंबर की रात वार्ड 22 में गुरुद्वारा नानक दरबार से सटे नवनिर्मित भवन में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर कार्रवाई हुई थी। इस संबंध में वार्ड 14 निवासी शरद गुम्बर पुत्र राजेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में बलजिंद्र सिंह खोसा, केरल निवासी मैथ्यू, राजेश कंबोज उर्फ पोपी सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, विदेशी दंपती को बिना अनुमति ठहराने के आरोप में राजेश कंबोज के खिलाफ एक अलग मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
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Published on:
22 Dec 2025 12:30 am


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