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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि रामजन्मभूमि कोई व्यक्ति नहीं। साथ में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। ये है फैसले की कुछ खास बातें। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने रामलला पर निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया।

Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

अयोध्या

PM मोदी दबाएंगे बटन, 10 सेकेंड में फहराएगी ध्वजा; अयोध्या में भव्य तैयारियां (फोटो सोर्स : Information Department )

अयोध्या में हर साल टूट रहे रिकॉर्ड, दीपोत्सव ने देश-विदेश में बढ़ाया आकर्षण, इस साल पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा भक्त

अयोध्या

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अयोध्या


Jaunpur News: श्रद्धालुओं से भरी वाराणसी से अयोध्या जा रही मिनी बस ट्रेलर से टकराई, 2 की मौत,10 घायल

जौनपुर

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संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों-रात प्रशासन ने बना दिया? सीएम योगी का बड़ा सवाल  

लखनऊ

CM Yogi on Sambhal
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