
फोटो सोर्स-उन्नाव पुलिस
Public holidays tomorrow उन्नाव में जिलाधिकारी ने आगामी 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी किया है। आज 14 जनवरी को जारी आदेश में बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार 14 जनवरी को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था। अब शासन ने निर्बंधित अवकाश की जगह 15 जनवरी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में परिवर्तित कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने जिले के सभी संबंधित अधिकारी, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ कोषाधिकारी को जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि आगामी 15 जनवरी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत यह अवकाश घोषित किया गया है। शासन ने 14 जनवरी 2026, बुधवार को घोषित निर्बंधित अवकाश की जगह 15 जनवरी 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है।
15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया है। गंगा नदी में बैरिकेडिंग लगा करके स्नानार्थियों के नहाने की व्यवस्था की गई है। गंगा घाट नगर पालिका गंगा घाट की तरफ से घाट पर साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ दीपक यादव और उप जिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर होने वाले गंगा स्नान को देखते हुए मिश्रा घाट का निरीक्षण किया। इस संबंध में उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी दीपक यादव ने गंगा घाट थाना पुलिस के साथ नगर के मुख्य बाजार और भीलवाड़ा वाले इलाकों में पैदल गश्त की और लोगों के अंदर सुरक्षा का एहसास कराया।
Published on:
14 Jan 2026 10:32 pm
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