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युवाओं को योगी सरकार 4 साल के लिए दे रही बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं फायदा

CM Yuva Udyami Yojana: उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत युवाओं को बिना गारंटी एवं ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। योजना की पूरी जानकारी के लिए खबर पढ़िए...

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यूपी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रही ₹5 लाख तक का लोन (सांकेतिक इमेज-Freepik)

UP CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan 2026: अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की तंगी आड़े आ रही है तो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। यूपी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी (MYUVA) के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लोन पर 4 साल तक न तो कोई ब्याज लगेगा और न ही किसी गारंटी की जरूरत होगी।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

यूपी सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में न रहें, बल्कि खुद का रोजगार स्थापित करके दूसरों को भी नौकरी दें। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए युवा अपना छोटा उद्योग स्टार्टअप या कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद ले सकते हैं।

बिना गारंटी, बिना ब्याज मिलेगा ₹5 लाख तक लोन

सरकार की इस खास योजना के तहत पात्र युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 4 साल तक इस पर एक भी रुपया ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही बैंक से लोन लेने के लिए किसी भी तरह की संपत्ति गिरवी रखने या गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे युवाओं को अपना कारोबार खड़ा करने में काफी आसानी होगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाते का पूरा विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र

कहां और कैसे करें आवेदन?

सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए युवा ऑफिशियल पोर्टल msme.cmyuva.org.in पर सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी (CSC) पर जाकर भी इसके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं।योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए युवा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9719926277, 8859313128, 8941813371, 8393931818, 8475866840 पर कॉल करके भी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।