
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Panchayat and Local Body Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में प्रत्याशियों पर कई पाबंदियां लगाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। कोई भी प्रत्याशी 100 मीटर के भीतर चुनावी बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही बूथ के पास पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग, नारे लगाना पूरी तरह बैन रहेगा।
राजेश वर्मा के अनुसार मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल या परिसर में चुनावी बूथ नहीं लगेगा। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के पास भी बूथ पर पाबंदी रहेगी। बूथ पर सिर्फ प्रत्याशी का नाम और क्रमांक लिखने की अनुमति होगी।
राजेश वर्मा के अनुसार मतदान पर्ची पर मतदाता का नाम सूची नंबर और केंद्र का नाम ही होगा। बूथ पर भीड़ और शोर-शराबा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कार्रवाई होगी।
गाइडलाइन के अनुसार आयोग ने प्रचार के वक्त प्रत्याशी को अमर्यादित और अपशब्द भाषा का प्रयोग व दूसरे प्रत्याशी पर निजी टीका-टिप्पणी पर रोक लगाई है। प्रत्याशी किसी भी पार्टी के नाम या झंडा का प्रयोग व किसी सरकारी भवन का उपयोग चुनावी बैठक या प्रचार के लिए नहीं नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक स्थल पर सभा करने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी अनिवार्य है। पुलिस को भी अनुमति स्थल की सूचना देनी होगी। प्रचार में लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा।
प्रत्याशी जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेनी होगी। यह भी बताना होगा कि जुलूस का स्थान, समय, तिथि, मार्ग तथा समाप्ति स्थल क्या है। जुलूस निकालने पर आयोजक को यातायात नियंत्रण की व्यवस्था करनी होगी।
मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही प्रत्याशी चुनाव कार्यालय खोल सकेगा।
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Updated on:
27 Jan 2026 12:20 pm
Published on:
27 Jan 2026 12:16 pm
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