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CG Dhan Kharidi: धान केंद्र में 6.55 करोड़ की गड़बड़ी, ऑथराइज्ड ऑफिसर सहित 6 पर FIR दर्ज

CG Dhan Kharidi: खरीफ मार्केटिंग साल 2024-25 के दौरान जशपुर जिले के कोनपारा धान खरीद केंद्र में 6.55 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएं सामने आई हैं।

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6 करोड़ का धान खरीदी घोटाला (photo source- Patrika)

6 करोड़ का धान खरीदी घोटाला (photo source- Patrika)

CG Dhan Kharidi: खरीफ मार्केटिंग साल 2024-25 के दौरान जशपुर जिले के कोनपारा धान खरीद केंद्र में कुल ₹6.55 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एपेक्स बैंक), जशपुर के नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरीद केंद्र के ऑथराइज़्ड ऑफिसर समेत छह अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

CG Dhan Kharidi: आरोपी की तलाशी जारी

पुलिस ने धान खरीद सब-सेंटर के मेला इंचार्ज शिशुपाल यादव (39 साल) को गिरफ्तार कर लिया है। वह झारमुंडा गांव का रहने वाला है। उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में दूसरे आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपेक्स बैंक के नोडल ऑफिसर राम कुमार यादव (61 साल) की रिपोर्ट के मुताबिक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कोनपारा के धान खरीद सब-सेंटर पर साल 2024-25 में कुल 1,61,250 क्विंटल धान खरीदा जाना दिखाया गया, जबकि मिलों और कलेक्शन सेंटरों को सिर्फ 1,40,663.12 क्विंटल धान ही भेजा गया।

6 करोड़ से अधिक की धान खरीदी घोटाला

इस तरह 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई। फिजिकल वेरिफिकेशन में जॉइंट जांच टीम ने पाया कि मौके पर धान मौजूद नहीं था और रिकॉर्ड के हिसाब से भारी कमी की पुष्टि हुई। जांच में धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6 करोड़ 38 लाख 19 हजार 328 रुपये आंकी गई। इसके अलावा धान की पैकिंग में इस्तेमाल हुए 4,898 बोरों (नए और पुराने) की कीमत 17 लाख 07 हजार 651 रुपये बताई गई।

CG Dhan Kharidi: कुल मिलाकर शासन को 6 करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपए की वित्तीय क्षति होना पाया गया। मामले में पुलिस ने भुनेश्वर यादव (प्राधिकृत अधिकारी), जयप्रकाश साहू (समिति प्रबंधक), शिशुपाल यादव (फड़ प्रभारी), जितेंद्र साय (कंप्यूटर ऑपरेटर), अविनाश अवस्थी (सहायक फड़ प्रभारी), चंद्र कुमार यादव (उप सहायक फड़ प्रभारी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 320, 336, 338 एवं 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।