
कुर्क किया गया दो मंजिला बंगला। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ नए आपराधिक कानून 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी से अर्जित करीब तीन करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 बीएनएसएस के तहत की गई, जिसमें पहली बार अपराधी के साथ-साथ उसकी अवैध कमाई पर भी सीधा प्रहार किया गया है।
आदेश के तहत सूर्या नगर, सांगरिया स्थित दो मंजिला मकान और ग्राम पाल क्षेत्र में स्थित तीन भूखंड कुर्क किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक जड़ों पर प्रहार कर अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करना भी है।
पुलिस के अनुसार आरोपी सोनाराम उर्फ कर्नल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से शहर की महंगी कॉलोनियों में आलीशान मकान और भूखंड खरीदे। मामले में न्यायालय में प्रस्तुत रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 7, जोधपुर महानगर ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।
पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आरोपी के कब्जे से 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही मादक पदार्थों से जुड़े पांच आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं।
Published on:
09 Feb 2026 06:52 pm
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