
फोटो- एआई जनरेटेड
MP News: मध्यप्रदेश के कटनी में फर्जी व कूट रचित शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पेट्रोल पंप प्राप्त करने का मामला सामने आने पर सुभांशु नगरिया निवासी डन कॉलोनी मदन मोहन चौबे वार्ड को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।
फरियादी समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील सेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट तैयार कर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में प्रस्तुत की और उसके आधार पर रीठी में गोपाल फिलिंग के नाम से पेट्रोल पंप का आवंटन प्राप्त किया। बीपीसीएल द्वारा वर्ष 2015 में पेट्रोल पंप आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
जानकारी मिलने पर सुनील सेन ने बीपीसीएल में शिकायत दर्ज कराई। जांच में मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर बीपीसीएल ने पेट्रोल पंप का आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर फरियादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने शिकायतकर्ता एवं बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक, जबलपुर के बयान व दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है।
Published on:
04 Feb 2026 02:25 pm
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