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समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त, आदेश के बाद क्या बोले MLA

SP MLA OBC Certificate Cancelled: समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। जानिए आदेश के बाद उन्होंने क्या कहा?

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समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त।

SP MLA OBC Certificate Cancelled: बिलारी से समाजवादी पार्टी विधायक मो. फहीम इरफान और उनके कई परिजन के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गए हैं। जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अनुसार इन सभी का OBC की झोजा जाति में स्पष्ट वर्गीकरण नहीं मिला। इसके बाद संबंधित जाति का लाभ देने को अनुचित बताते हुए प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए।

UP News in Hindi: क्या बोले विधायक?

आदेश पर विधायक फहीम ने कहा, ''मैं विधानसभा सत्र के कारण लखनऊ में हूं। ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। वालिद साहब के समय से यह प्रमाण पत्र बनता चला आ रहा है। आज तक इस प्रमाण पत्र का कहीं उपयोग नहीं किया। विधायकी भी सामान्य सीट से जीतता आ रहा हूं। लौटकर आदेश के संबंध में जानकारी कर DM से मिलूंगा।''

Uttar Pradesh News in Hindi: 2021 में इब्राहिमपुर के हारून जफर ने की शिकायत

दरअसल, जटपुरा निवासी सनी लाठर ने विधायक के अधिवक्ता चाचा उस्मान, उनकी बेटी फरहीन और समरीन के जाति प्रमाण पत्र को लेकर 2017 में शिकायत की। शिकायत में उसने बताया कि संबंधित लोग सामान्य वर्ग से आते हैं। बावजूद इसके उन्होंने गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनवा लिए। तीनों के प्रमाण-पत्र 2020 में जांच के बाद निरस्त हुए। बिलारी थाने में उस्मान के खिलाफ FIR लिखी गई। इसी आधार पर 2021 में इब्राहिमपुर के हारून जफर और अन्य ने विधायक के खिलाफ शिकायत की।

इसी बीच उस्मान ने आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां रिवीजन डाल दिया गया। जिसके बाद दोनों मामले जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के पास पहुंचे। DM की अध्यक्षता वाले समिति में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, SDM और ADM सदस्य होते हैं। सुनवाई के बाद 6 फरवरी को प्रकरण में आदेश जारी किया गया। उस्मान ने कहा कि 1911 से 2018 तक के झोजा जाति होने से संबंधित पुश्तैनी दस्तावेज साक्ष्य जनपद स्तरीय समिति को दिए थे। उन्हें नजरअंदाज कर अगर कोई आदेश हुआ तो मंडलीय अपीलीय फोरम के समक्ष कानूनी प्रविधान के तहत दोबारा अपील की जाएगी।

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