AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
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रायपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल के लिए रिन्यू कराने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया है। यह आदेश अदालत की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ेंगे की शर्त पर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में दर्डा की 4 साल की सजा को निलंबित कर दिया था। उन्हें 26 जुलाई 2023 को मामले में अन्य लोगों के साथ 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दर्डा ने अपनी लगातार अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं का हवाला देते हुए 10 साल के रिन्यूअल की मांग की थी। इससे पहले एक विशेष अदालत ने उनके बेटे देवेंद्र को पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की इजाजत दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने देवेंद्र, उनके पिता और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल की 4 साल की सजा को निलंबित कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 28 जुलाई 2023 को दर्डा और जायसवाल को 26 सितंबर 2023 तक अंतरिम जमानत दे दी थी। मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दर्डा और जायसवाल की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।

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Published on:
05 May 2024 06:33 pm


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