
पत्रिका फाइल फोटो
सवाईमाधोपुर: स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से नगरपरिषद ने स्वच्छता और व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। परिषद ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अब सड़क, गली, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने या अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। नगरपरिषद ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 21 बिंदुओं की कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों की देखरेख को प्रमुखता दी गई है।
नगरपरिषद ने शहर में कचरा फैलाने वालों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में जुर्माना तय किया है। दुकानदारों द्वारा सड़क या गली में कचरा डालने पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, रहवासी भवनों के निवासियों द्वारा कचरा फैलाने पर 50 रुपए वसूले जाएंगे। जिन दुकानों पर कचरा पात्र नहीं पाए जाएंगे, उनसे प्रतिदिन 150 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। रेस्टोरेंट और भोजनालयों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपए का दंड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा विवाह स्थलों पर गंदगी फैलाने, मकानों के सामने पालतू जानवरों से गंदगी कराने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सड़क, फुटपाथ और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबा, भोजनालय चलाने या भवन निर्माण सामग्री रखने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में गोबर डालने या मकानों का सीवरेज नाली, नाले या सड़क पर बहाने पर 1500 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर मलबा या निर्माण सामग्री डालने पर 250 रुपए का दंड निर्धारित किया गया है। खुले में मल-मूत्र त्याग करने पर 50 से 100 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।
नगरपरिषद ने प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर भी सख्ती बढ़ा दी है। अब प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करते पाए जाने पर 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। आयुक्त देवेंद्र जिंदल ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण करने, विवाह स्थलों पर गंदगी फैलाने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को हमने समझाइश दे दी है। जल्द ही राजस्व निरीक्षक की टीम बाजार में पहुंचकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेगी। नियमों को तोड़ने वालों से अलग-अलग प्रकार का जुर्माना वसूला जाएगा।
Published on:
30 Jan 2026 08:19 pm
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