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कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपये नकद ले जा रहे भाजपा नेता, दो अन्य पर एफआईआर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के एजेंटों को दी जाने वाली 10,000 से अधिक की नकद राशि चेक या ऑनलाइन मोड के माध्यम से दी जाएगी।

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बेंगलूरु. कार में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपये नकद ले जाने के आरोप में भाजपा कार्यालय सचिव लोकेश अंबेकल्लू और दो अन्य के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि मामला शनिवार को तब सामने आया जब चामराजपेट की स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) ने 2 करोड़ रुपये की नकदी ले जा रही एक कार को रोका और आयकर अधिकारियों को सूचित किया।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, आयकर विभाग ने भाजपा के पदाधिकारियों को बुलाया और निष्कर्ष निकाला कि आईटी कानूनों के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि धन का स्रोत वैध था। लेकिन ईसीआई (भारत निर्वाचन आयोग) के निर्देश के अनुसार, राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के एजेंटों को दी जाने वाली 10,000 से अधिक की नकद राशि चेक या ऑनलाइन मोड के माध्यम से दी जाएगी।

ईसीआई निर्देशों का उल्लंघन हुआ इसलिए कार्रवाई

ईसीआई ने राजनीतिक दलों को भारी मात्रा में नकदी न ले जाने की भी सलाह दी थी। चूंकि ईसीआई निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और प्राप्तकर्ता की सूची तैयार नहीं की गई थी, इस संदेह के आधार पर कि धन का उपयोग चुनाव में प्रलोभन के लिए किया जा सकता है, रिश्वतखोरी से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया, अनुचित प्रभाव दर्ज किया गया।

अवैध रूप से दो करोड़ रुपये ले जाने के आरोप में बेंगलूरु मध्‍य संसदीय क्षेत्र के 168-चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के एसएसटी द्वारा कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में लोकेश अंबेकल्लू, सचिव, भाजपा राज्य कार्यालय, वेंकटेश प्रसाद और गंगाधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए रविवार को अदालत से अनुमति ली गई।