
फोटो: पत्रिका
Jaipur's 5 Star Hotel Viral Video: जयपुर के एक प्रसिद्ध फाइव स्टार होटल में एक कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो सड़क पर खड़े होकर शूट किया था जिसमें होटल के एक कमरे की खिड़की से कपल निजी पलों को एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं।
वीडियो को एक व्यक्ति ने सड़क से खड़े होकर मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद होटल प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे। क्या ये कपल का दोष था कि उसने पर्दा नहीं लगाया, या फिर होटल प्रशासन की गलती थी कि उसने कमरे में प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा? या फिर वे लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने बिना इजाजत किसी की निजी जिंदगी को रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया?
अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है तो यह गंभीर अपराध है। भारत में ये आईटी एक्ट, 2000 और आईपीसी के तहत दंडनीय है।
आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत अगर 18 साल से कम उम्र के युवक या युवती का वीडियो वायरल किया जाता है तो 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
धारा 66E के तहत, किसी भी व्यक्ति का वीडियो बनाना और वायरल करना 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।
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Updated on:
13 Jan 2026 10:19 am
Published on:
13 Jan 2026 10:01 am
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