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कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिर एक्टिव हुआ दिल्ली HC, 10 साल की सजा मामले में अब हर दिन होगी सुनवाई

Kuldeep Sengar case: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 11 फरवरी से रोजाना सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा पर रोक की मांग पहले ही खारिज हो चुकी है।

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Delhi High Court will hear the Kuldeep Sengar case daily

Kuldeep Sengar case: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 11 फरवरी से रोजाना सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले को 11 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करते हुए यह निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

आपको बता दें कि पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा दुष्कर्म दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिया गया था, जिसके बाद पीड़िता, उसकी मां और वकील के साथ कई लोग सड़क पर उतर गए थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद जमानत रद्द कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि किसी परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की हिरासत में हुई मौत जैसे गंभीर मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित पांच अन्य आरोपियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।

क्या था सेंगर का मामला

कुलदीप सिंह सेंगर का मामला यूपी के उन्नाव जिले से जुड़ा है, जहां वर्ष 2017 में भाजपा विधायक रहते हुए उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामला तब देशभर में सुर्खियों में आया, जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश की, इसके बाद उसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत और पीड़िता के साथ हुआ संदिग्ध सड़क हादसा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और 2019 में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। फिलहाल इस सजा के खिलाफ उनकी अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।