5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट, सिर को दीवार से टकराया फिर कमरे में किया बंद, आया पर केस दर्ज

CG News: राजधानी के आमानाका इलाके के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चों की देखभाल करने वाली आया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट अंकिता की 3 साल की बेटी हीरापुर के […]

2 min read
Google source verification
CG News: स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट, सिर को दीवार से टकराया फिर कमरे में किया बंद, आया पर केस दर्ज

स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट (Photo Patrika)

CG News: राजधानी के आमानाका इलाके के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चों की देखभाल करने वाली आया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट अंकिता की 3 साल की बेटी हीरापुर के फर्स्टक्राई इंटेलाइटोटस प्री स्कूल एवं डे केयर में पढ़ती है। 23 जनवरी को स्कूल में वसंत पंचमी का कार्यक्रम था। इस दौरान आया माधुरी बच्ची का मुंह धुलवाने ले गई थी। इस दौरान जानबूझकर बच्ची के सिर को दीवार से टकरा दिया।

इससे बच्ची के सिर में चोट आ गई। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घर आने पर बच्ची से उनके परिजनों ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि स्कूल में उसे रोज पीटा जाता है। इसी तरह 19 जनवरी को बच्चों को 26 जनवरी की थीम पर तैयार होकर जाना था, लेकिन बच्ची स्कूल ड्रेस में ही चली गई थी। कुछ अन्य बच्चे भी स्कूल ड्रेस में थे। स्कूल प्रबंधन ने ऐसे सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था। किसी के परिजनों को सूचना नहीं दिया गया। पूरे मामले की परिजनों ने आमानाका थाने में शिकायत की।

जुवेनाइल एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज

बच्ची के सिर में चोट की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसमें सच्चाई उजागर होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने बच्ची का न इलाज कराया और न ही आया के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की। इसके बाद परिजनों ने बच्ची का इलाज कराया और आमानाका थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत की। पुलिस ने आरोपी आया के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, बीएनएस की धारा 115(2) व 125(a) के तहत केस दर्ज किया है।