
toll plaza (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में हाइवे पर टोल वसूलने वाली कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है। तीन साल पुराने एक मामले में 15 हजार का जुर्माना कंपनी पर लगाया गया है। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद दोगुनी टोल राशि वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने यह जुर्माना लगाया। मामला 28 जून 2022 का है तब नेशनल हाईवे-52 पर ब्यावरा के पास कचनारिया टोल प्लाजा पर दो गुनी राशि टोल टैक्स के रूप में वसूली गई थी।
जानकारी अनुसार फरियादी शैलेंद्र कुमार गुप्ता निवासी खुजनेर दिनांक 28 जून 2022 को अपनी कार से यात्रा करते हुए एनएच-52 के ब्यावरा के नजदीक के कचनारिया टोल प्लाजा से गुजरे। उस वक्त उनके फास्टैग में 250 रुपये का पर्याप्त बैलेंस था और एक तरफ की यात्रा के नियम अनुसार 70 रुपए की राशि टोल प्लाजा पर काटी गई। वहीं, उसी दिन अपनी यात्रा समाप्त कर वापसी करते हुए उक्त टोल प्लाजा पर टोल की राशि फास्टट्रैग से निर्धारित 35 रुपए वसूली की जानी थी लेकिन कचनारिया स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने फास्टैग से निर्धारित 35 रु. की राशि न वसूलते हुए 140 रुपए की नगद राशि वसूली थी।
टोल प्लाजा पर इस तरह से दो गुनी राशि वसूले जाने से परेशान वाहन मालिक शैलेन्द्र कुमार गुप्ता ने 18 अगस्त 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। जिसके बाद टोल प्लाजा कंपनी को नोटिस जारी किया गया। टोल कंपनी की ओर से उपस्थित न होने पर एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक 29 जनवरी 2026 को टोल कंपनी पर अधिक वसूल की गई टोल राशि के 280 रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 10 हजार रुपए का जुर्माना उपभोक्ता फोरम ने लगाया है। इसके साथ ही 5 हजार रुपये अलग से व्यय के रूप में भुगतान करने के निर्देश उपभोक्ता फोरम ने दिए हैं।
Published on:
30 Jan 2026 07:11 pm
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