
खाद्य सुरक्षा विभाग ने डबरा में बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीयन के संचालित की जा रही ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान दो ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियां नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाई गईं, जिन्हें तत्काल सील कर दिया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने डबरा में बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीयन के संचालित की जा रही ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान दो ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्रियां नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाई गईं, जिन्हें तत्काल सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 175 कार्टन पानी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 12 हजार 600 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही शहर के तीन होटलों और प्रतिष्ठानों से कुल 1 लाख 30 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों लोकेन्द्र सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, दिनेश सिंह निम और निरूपमा शर्मा की टीम सबसे पहले विद्या मार्केट के पीछे स्थित बालाजी वीवरेज पहुंची। यहां रोहित साहू द्वारा बिस्टेलरी नाम से ड्रिंकिंग वाटर की पैकिंग और बिक्री की जा रही थी। जांच में सामने आया कि पानी की बोतलों पर अनिवार्य लेबलिंग नहीं की गई थी और कोई वैध दस्तावेज भी मौजूद नहीं था। टीम ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए और 70 कार्टन पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी कीमत करीब 5 हजार रुपए आंकी गई, जब्त कर फर्म का संचालन बंद करा दिया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा टीम श्रीराम ट्रेडर्स पहुंची, जहां ‘ब्रिसलेरी’ और ‘सोम्या एक्वा’ नाम से पानी की बोतलों की पैकिंग की जा रही थी। फैक्ट्री के संचालक अमित मेघानी मौके पर खाद्य लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही बोतलों के लेबल पर भी जरूरी जानकारी अंकित नहीं थी। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह ने दोनों ब्रांड के पानी के नमूने लिए और 105 कार्टन पानी, अनुमानित कीमत 7 हजार 600 रुपए, जब्त कर लिए गए।
इसी कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर शहर के तीन प्रतिष्ठानों से जुर्माना भी वसूला। एसआरएस विलास एग्जरी (होटल रमाया), आकाशवाणी से 75 हजार रुपए, श्याम डेयरी, नाका चंद्रवदनी से 25 हजार रुपएऔर एफ एंड सी बेकर्स, आशियाना कॉम्प्लेक्स ग्वालियर से 30 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
Published on:
29 Jan 2026 11:19 am
बड़ी खबरें
View Allग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
